2 लाख 71 हजार 706 प्रवासी श्रमिकों के बने जॉब कार्ड र रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला : मुख्यमंत्री शिवराज

 



13 हजार 155 नियोक्ताओं ने कराया पोर्टल पर पंजीयन


74 हजार 839 प्रवासियों को मिला मनरेगा में कार्य


भोपाल,संवाददाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु पोर्टल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो रहा है। पोर्टल पर अभी तक एक हजार 933 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3 हजार 912 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है। अकुशल प्रवासी श्रमिकों में 2 लाख 71 हजार 706 को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा 74 हजार 839 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया गया है। रोजगार सेतु पोर्टल नियोक्ताओं के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल/अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त करने का प्रभावी मंच है। इस पोर्टल पर अभी तक 13 हजार 155 नियोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 3 हजार 380 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, 405 वृहद उद्योग, 4 अन्य राज्यों में 3 लाख 69 हजार 792 हजार 604 ठेकेदार, 167 बिल्डर्स, 292 लॉकडाउन के पूर्व असंगठित क्षेत्रों में नियोजत प्लेसमेंट एजेंसी तथा 1225 अन्य प्रवासी श्रमिक, 2 लाख 22 हजार 525 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। पोर्टल पर 7 लाख अन्य राज्यों में लॉकडाउन के पूर्व भवन एवं 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित प्रवासी किया गया है। इनमें से 5 लाख 96 हजार श्रमिक तथा एक लाख 37 हजार 994 975 पुरूष प्रवासी श्रमिक, एक लाख 33 लॉकडाउन के पूर्व कारखाना/उद्योग में हजार 336 महिला प्रवासी श्रमिक शामिल है। नियोजित प्रवासी श्रमिक हैं।


बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा इनाम


भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की गयी है। अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन इनाम देने प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता बैंक खाते में जमा की जाएगी।